मध्य प्रदेश के भोपाल में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने का आरोपित मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश पर मिसरोद पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी और 'भारत माता की जय' और 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया।
फैजान नाम के आरोपित को पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने अजीब सजा दी थी, जब उसे एक रील में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद पुलिस स्टेशन जाने, तिरंगे को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का आदेश दिया था।
मिसरोद थाने के प्रभारी ने कहा, "माननीय उच्च न्यायालय ने इसे जमानत में कंडिशन रखा था कि ये प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाना मिसरोद आएगा औऱ थाना मिसरोद में भारतीय ध्वज को 21 बार सैल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाएगा। इसी संबंध में ये पहली बार थाने पर आया था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई कराई गई।"
वहीं फैजान ने कहा, "बहुत बड़ी गलती हुई है मुझे, ऐहसास है मुझे। इसका पछतावा है। कोई भाई नागरिक से ऐसा न हो। ऐसी वीडियो या रील न बनाए। क्योंकि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है क्योंकि अपन जिस देश में रहते हैं। उस देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। भारत माता की जय बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद' कहूंगा।"