राजस्थान के जयपुर में सोमवार को एक दुखद घटना सामने आई। फैक्ट्री मालिक उस्मान खान ने नशे में एसयूवी कार से कई लोगों को कुचल दिया और उन्हें तकरीबन सात किलोमीटर तक घसीटता भी ले गया। इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने बताया है कि घटना के वक्त कार चालक उस्मान बहुत नशे में था। उसकी गाड़ी एक संकरी गली में फंस भी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इसके चलते चार थानों से पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। घायलों को सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
ऐसे मामलों में कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106 और 281 के तहत की जाती है। लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के अलावा नशे में वाहन चलाने के मामले इसी धारा के तहत आते हैं। धारा 281 में तेज गति से या लापरवाही से वाहन चलाने के लिए छह महीने तक की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
धारा 106(1) में लापरवाही या नशे में वाहन चलाने से मौत होने पर पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर चालक घटना की रिपोर्ट करता है तो ये जमानती अपराध में आता है। अगर चालक भाग जाता है, तो धारा 106(2) इसे गैर-जमानती बनाती है, जिसमें 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना है। ये प्रावधान फिलहाल स्थगित हैं और अभी लागू नहीं हुए हैं।
जयपुर की घटना में मृतक ममता कंवर के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच से यह तय होगा कि उस्मान खान को कानून के मुताबिक कितनी सजा दी जा सकती है।