एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नॉन-क्वालीफाइड पायलटों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पंकुल माथुर पर छह लाख रुपये का और डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग मनीष वसावडा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए ने एक रिलीज में कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। प्रेस रिलीज में कहा गया है, "एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन और एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ मिलकर एक उड़ान का संचालन किया, जिसे नियामक ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रभाव वाली एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है।"
10 जुलाई को एयरलाइन की तरफ से पेश की गई वॉलिंटियरी रिपोर्ट के जरिए घटना की जानकारी मिलने के बाद डीजीसीए ने करियर के ऑपरेशन की जांच की। इसमें दस्तावेजों की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की स्पॉट जांच शामिल
थी।
डीजीसीए ने एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
You may also like
'संत संसद 2026': महामंडलेश्वर भूपेन्द्र गिरि का संदेश-संतों के समागम से बहेगी समरसता की गंगा!.
शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स 510 अंक चढ़ा.
CM खेमचंद सिंह का ऐलान, मणिपुर बम हमले की जांच NIA को सौंपी जाएगी.
मणिपुर हिंसा के बाद 5 जिलों में इंटरनेट बंद, मासूम बच्चों की हत्या से भड़का आक्रोश.