केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि आपातकाल लगाने की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी लिहाजा इसे संविधान की हत्या नहीं कहा जा सकता.
केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था. केंद्र के इस आदेश के खिलाफ समीर मलिक नाम के एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. इस याचिका में केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी.