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राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में क्यों जाना पड़ा जेल, जानिए क्या है पूरा मामला?

Rajpal Yadav: अभिनेता राजपाल यादव ने पिछले हफ्ते दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया, जहां वे छह महीने की सजा काटेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लगभग नौ करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बकाया चुकाने के लिए और समय मांगा था। उनकी कैद एक लंबे वित्तीय विवाद से जुड़ी है, जिसके कारण उन्हें धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया, जो चेक बाउंस से संबंधित है।

ये मामला 2010 का है, जब यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली के मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद अभिनेता तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में यादव द्वारा जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी।

अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस के अपराध में दोषी पाया। कोर्ट ने अभिनेता को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसे बाद में 2019 में सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा।

हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून 2024 में सजा को अस्थायी रूप से सशर्त निलंबित कर दिया था, जिसमें समय पर भुगतान और बकाया राशि चुकाने की कोशिशें शामिल थी, जो ब्याज और जुर्माने के कारण तब तक लगभग नौ करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। न्यायालय ने कई मौकों और समय सीमा में विस्तार के बावजूद भुगतान न कर पाने को सख्ती से लिया।

ये देखते हुए कि यादव ने न्यायालय को किए गए लगभग 20 वादों का उल्लंघन किया था, उच्च न्यायालय ने आखिरकार और नरमी बरतने से इनकार कर दिया। चार फरवरी, 2026 को न्यायालय ने उनकी और समय देने की अपील खारिज कर दी और अगले दिन राजपाल ने सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।

यादव इस साल के अंत में रिलीज होने वाली फिल्मों "वेलकम टू द जंगल" और "भूत बंगला" में नजर आने वाले हैं।