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सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, कहा- बिना जानकारी दिए तोड़फोड़ न की जाए

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपितों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।

जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने साफ किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों जैसी जगहों पर बने पर बने अवैध ढांचों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपितों की संपत्तियों को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपराध के आरोपितों की संपत्तियों को ढहाने के खिलाफ शिकायतों वाली याचिकाओं पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा।