सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार को देखते हुए ग्रैप फोर के प्रतिबंधों में छूट की इजाजत दी। पीठ ने सुझाव दिया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में और सुधार होने तक ग्रैप थ्री से कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि अगर एक्यूआई 350 को पार करता है तो ग्रैप थ्री और 400 के पार जाता है तो ग्रैप फोर को फिर से लागू किया जाएगा। साथ में अदालत ने ये भी कहा कि सीएक्यूएम दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप टू से नीचे के प्रतिबंध लागू नहीं करेगा।