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Delhi-Ncr में GRAP के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

Delhi: केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं।

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 362 था जो मंगलवार सुबह बढ़कर 425 हो गया। इसके बाद ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया गया। शहर की वायु गुणवत्ता धीमी गति से हवा चलने, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बिगड़ी, जिससे प्रदूषक सतह के करीब जमा हो गए।

ग्रैप-3 में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तीसरे चरण के तहत पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड रूप से संचालित किया जाएगा। दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस- थ्री पेट्रोल और बीएस- फोर डीजल कारों समेत चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

संबंधित एजेंसियों को सड़कों की सफाई में तेजी लाने, धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने और प्रदूषण के स्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी को रोकने के लिए खुले में जलाने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है। सर्दियों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर इलाके में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है। पहला चरण तब शुरू होता है जब एक्यूआई 201-300 के बीच होता है जबकि दूसरे चरण की शुरुआत एक्यूआई के 301 से 400 के बीच पहुंचने पर होती है।

तीसरा चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक के 401-450 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने पर और चौथा चरण तब लागू होता है जब एक्यूआई 450 को पार कर जाता है। प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, धान की पराली जलाने, पटाखों और दूसरे स्थानीय प्रदूषण स्रोतों की वजह से सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक हो जाता है।