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दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू, सभी राजनैतिक पोस्टर हटाए गए

पांच फरवरी को घोषित विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही दिल्ली नगर निगम ने सभी राजनैतिक पोस्टर हटा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कई दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें आधिकारिक वेबसाइटों पर निर्वाचित सरकार या किसी दूसरी पार्टी के राजनेताओं की तस्वीरें और संदर्भ प्रदर्शित करने पर रोक लगाई गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अपने आदेश में कई विभागों को आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रिपरिषद, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तस्वीरें और संदर्भ तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। एक दूसरे आदेश में जीएडी ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के मद्देनजर सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

आदेश में कहा गया है, "यदि कोई विज्ञापन पहले ही प्रसारण/प्रसारण के लिए जारी किया जा चुका है या प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो चुका है, तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे विज्ञापन का प्रसारण/प्रसारण तुरंत बंद कर दिया जाए।"

एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी परिसर में दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाना या किसी दूसरे तौर पर कटआउट, होर्डिंग, बैनर और झंडे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार, चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पांच फरवरी को होंगे और मतगणना आठ फरवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है और नामांकन की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी। उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।