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हेमंत सोरेन ने HC के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका वापस ली, बजट सत्र के लिए मांगी थी अनुमति

New Delhi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत देने से इनकार करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका सोमवार को वापस ले ली। सोरेन ने बजट सत्र में भाग लेने के लिए झारखंड हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी। ये बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और दो मार्च को खत्म हुआ था। 

हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जब उनकी याचिका सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने मक्ष सुनवाई के लिए पेश की गई तो सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए क्योंकि बजट सत्र दो मार्च को खत्म हो गया। 

सिब्बल ने कहा, ‘‘मैं इस याचिका को वापस लेना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि, याचिका में उठाए कानून के प्रश्न पर सुनवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि कानून का प्रश्न सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया है। 

सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। रांची में एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

इससे पहले, हाई कोर्ट ने झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप कथित तौर पर अवैध रूप से अचल संपत्ति रखने और भूमि माफिया से कथित संबंध रखने से जुड़े हैं।