Breaking News

ईरान से क्रूड ऑयल खरीद के लिए जापान के ऑयल खरीदरों ने बातचीत की     |   'भक्ति का दिखावा, लूट का पेशा... यही RSS का असली चेहरा', पवन खेड़ा का X पोस्ट     |   मोनाको ब्लास्ट केस: इंटरपोल ने संदिग्ध महिला की पहचान की, यूक्रेनी टाइकून था टारगेट     |   पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का दौरा करेंगे     |   चढ़ावा चोरी केस: आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने कराई थी भव्य राम कथा, ₹50 लाख खर्च का दावा     |  

दिल्ली की अदालत लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर कर सकती है सुनवाई

दिल्ली की अदालत लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर सकती है। सांसद राशिद 2017 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में 2019 से जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था।

एडिशनल सेशन जज (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने 20 अगस्त को एनआईए को नोटिस जारी किया था और उसे रशीद की याचिका पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

अदालत ने इससे पहले पांच जुलाई को सांसद पद की शपथ लेने के लिए राशिद को पैरोल पर रिहा किया था। राशिद कथित आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए के लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 2019 से जेल में है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।