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Delhi: AAP विधायक अमानतुल्लाह को अदालत से राहत नहीं, ईडी कस्टडी तीन दिन और बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉऩ्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (एएपी) के विधायक अमानतुल्ला खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत शुक्रवार को और तीन दिन के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ये आदेश केंद्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर दिया। 

ईडी ने अदालत से अमानतुल्लाह की हिरासत और 10 दिन के लिए उसे देने का अनुरोध किया था। जज ने कहा, ‘‘हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ाई जाती है। उन्हें नौ सितंबर को पेश किया जाए।’’ ईडी ने खान की पूर्व में उसे दी गई चार दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के सामने पेश किया था। 

एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी के ओखला इलाके में अमानतुल्लाह के आवास की तलाशी लेने के बाद दो सितंबर को उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वो जवाब देने से बच रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।