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दिल्ली कोर्ट से कांग्रेस नेता अलका लांबा को बड़ा झटका, इस मामले में दिया दोषी करार

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को दोषी ठहराया और लांबा की सजा पर दलीलें सुनने के लिए पांच जून की तारीख तय की। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण के समर्थन में किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल दिसंबर में एक आदेश दिया था कि मामले में लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने, लोक अधिकारी के कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक की ओर से विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करने और सार्वजनिक मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करने के अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं।

लांबा की मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को छह फरवरी को खारिज कर दिया गया था।