सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में AAP के मुख्यालय कार्यालय को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी.
ऐसा इसलिए क्योंकि यह भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले AAP को 15 जून की डेडलाइन दी थी.