Uttar Pradesh: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। हालांकि, अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया। संभल जिले के थाना संभल में जियाउर्रहमान बर्क पर सर्वेक्षण के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस हिंसा में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने जियाउर्रहमान बर्क के वकील इमरान उल्लाह और अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सांसद की याचिका पर ये फैसला दिया। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले की जांच जारी रखने और जियाउर्रहमान बर्क को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।