छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के नकली होलोग्राम केस में सोमवार को मेरठ कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी हुई। तीनों आरोपी अनिल, अनवर और एपी को कोर्ट ने फिलहाल 12 अगस्त के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। मेरठ जेल में बंद रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढ़ेबर और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी की ज्यूडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद आज मेरठ कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया। इससे पहले यूपी STF ने 3 दिन की पुलिस रिमांड लेकर अनिल टुटेजा से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पूछताछ में STF के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगा है।
आपको बता दें चारों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मामले में न्यायिक हिरासत को बढ़ते हुए 12 तारीख नियत की गई है। अभी आरोपियों की ओर से कोई जमानत अर्जी नहीं दी गई है। वही, नकली होलोग्राम मामले में प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स कंपनी के छत्तीसगढ़ हेड दिलीप पांडेय की जमानत आवेदन पर आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है। जल्द ही कोर्ट फैसला सुनाएगा। इसी मामले में यूपी STF ने कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट पेश की। करीब 5 हजार पेज की चार्जशीट में नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता और इस घोटाले से जुड़े लोगों के नाम हैं।
वहीं यूपी STF के अधिकारियों ने बतााया कि इस केस में पूछताछ के लिए 3 बार शराब निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी कंपनियों की ओर से पूछताछ में कोई नहीं पहुंचा है। यूपी STF के अफसरों के मुताबिक, भाटिया वाइन एंड मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज को नोटिस जारी कर लखनऊ बुलाया था, लेकिन कोई भी एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचा है।