उत्तराखंड: धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है. इसके लिए शासन स्तर पर कवायदा शुरू हो गई है. लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जाएगा. जो कि लोकायुक्त की तलाश के लिए सर्च कमेटी का गठन करेगी.
नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. इस कारण लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला खासा गर्म है. कांग्रेस इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है.
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होने के संकेत दिए है. सीएम की अध्यक्षता में लोकायुक्त व सदस्यों के चयन के लिए एक समिति बनाई जा रही है। समिति में विस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम देने पर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा दिए गए किसी विख्यात विधिवेत्ता को सदस्य बनाया जाना है।
जानकारी के अनुसार, चयन समिति के चार नाम तय कर लिए हैं. जबकि पांचवा नाम भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा. चयन समिति के गठन के बाद समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाएगी. जो कि तीन नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी.
चयन समिति बनने के बाद से 45 दिन के भीतर सर्च कमेटी का गठन हो जाना चाहिए. सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी. माना जा रहा कि धामी सरकार अगले दो-तीन महीनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है.