उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्कीया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने व गावों में अवैध रूप से डम्परों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की । मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल सहित एसडीएम रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव व राज्य सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जॉन में किन नियमो के तहत खनन अनुमति दी गई है, 6 दिसम्बर तक जवाब पेश करे।
मामले के अनुसार रामनगर निवासी राजेन्द्र सिंह बिष्ट व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर नदी में खनन के लिए कालू सिद्ध में बनाए गए खनन गेट को हटाया जाए। ताकि गाँव मे इन डम्परों के संचालन से जो हादसे हो रहे है उनमें रोक लग सके। जनहीत याचिका में कहा गया है कि डम्परों की चपेट में आने से स्कूल जा रहे गाँव के 4 बच्चो की मौत हो गई। जनहीत याचिका में ईको सेंसटिव जॉन में खनन के जो पट्टे दिए हैं उस पर रोक लगाई जाए। ताकि इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके।