मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को बृहस्पतिवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने रेल रोकने के मामले में ₹2000 का जुर्माना लगाया है, इसके खिलाफ संसद का कहना है कि वो अपील करेंगे।
दरअसल आरोप है कि बीजेपी के मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 2012 में मेरठ के सिटी स्टेशन पर रेल को रोका था। जिस पर एक मुकदमा लिखा गया था और उस को सुनवाई मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में संसद की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुकदमे में उन्हें राजनीतिक रूप से फसाया गया था।
वही बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर राजेंद्र अग्रवाल पर ₹2000 का जुर्मना लगाया। इस मामले में सांसद राजेंद्र अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि वो मामले में अपील करेंगे और उन्हें कानून पर भरोसा है।
उनकी तरफ से कहा गया है कि वह लोगों की परेशानी के लिए वहां गए थे कोई रेल उनके द्वारा नहीं रोकी गई। वहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल के मनमोहन वकील ने बताया की कोर्ट में ऑडर की कॉपी देने के लिए बैठाया था और 2000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसकी अपील हमारी तरफ से की जाएगी।