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डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार, अदालत 18 मार्च को सुनाएगी सजा

UP: रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपितों को दोषी करार दिया जबकि तीन दूसरे आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत सोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से वकील रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत के जज विजय कुमार ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अज़हर अहमद खान और पूर्व सर्कल अधिकारी आले हसन और बरकत अली को दोषी ठहराया। जबकि दूसरे तीन आरोपितों को बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख तय की गई है।

उन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय 2016 में जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में ये मामला दर्ज किया गया था। 75 वर्षीय आजम खान इस समय एक दूसरे आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं।