झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है. ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन की याचिका को सुनवाई के योग्य ही नहीं माना गया है. मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. जहां हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा. वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे.