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सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए यह अंतिम मौका है.

इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को स्थानीय थाने में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट अब 27 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा. दरअसल, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

उमा कृष्णैया ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 के संशोधन के जरिए पूर्वव्यापी प्रभाव से बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया है. ये पूर्वव्यापी उचित और विधि सम्मत नहीं है. आनंद मोहन की रिहाई के बाद से आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया का परिवार लगातार नीतीश सरकार के फैसले का विरोध किया है.