सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है।
ये सड़क खतरे की आशंका को देखते हुए साल 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी और अब तक बंद है। पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन को नोटिस जारी कर दो सितंबर तक जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रायल के आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया था। जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश को चुनौती दी।
हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को आदेश में कहा था कि सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली पांच सौ मीटर की सड़क को शुरुआत में (ट्रायल के आधार पर) कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए ताकि सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके।
सड़क बंद होने के बाद से नयागांव और सुखना लेक के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को शहर के पास के सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।