सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही पर अगला आदेश दिए जाने तक सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मंत्री की अपील की समीक्षा कर रहा है, इसलिए इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।
पेरियासामी ने 26 फरवरी के मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसने मामले में उन्हें दोषमुक्त करार देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। पेरियासामी ने वकील राम शंकर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के मामले में चेन्नई की एक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दिए जाने और जारी कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था।