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जम्मू कश्मीर कोर्ट ने 23 आतंकियों को किया भगोड़ा घोषित, सरकार करेगी संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर की एक कोर्ट ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये सभी आतंकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से काम कर रहे हैं। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कोर्ट ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए एक महीने का समय दिया था, जिसके बाद उनकी संपत्तियां कुर्क कर दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सोमवार के कोर्ट के आदेश के साथ, किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने कहा कि जिले में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ये एक अहम कदम उठाया गया है। 16 सितंबर, 2023 को कोर्ट ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। 

खलील पोसवाल ने कहा कि किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान और पीओके से गतिविधियां चला रहे हैं और उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। खलील पोसवाल ने कहा कि ये किश्तवाड़ पुलिस की कोशिशों से संभव हुआ, जिसने अहम खुफिया जानकारी इकट्ठा की और कोर्ट के सामने सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पेश करने से पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 

एसएसपी पोसवाल ने कहा कि सितंबर में भगोड़ा घोषित किए गए 13 आतंकवादियों में से सात की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया कोर्ट में शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस कानून बनाए रखने और जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।