मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती तो इसे मानसिक क्रूरता कहा जाएगा. जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, उसके पास ये वैध आधार होगा. कोर्ट ने कहा कि पत्नी का लगातार संबंध बनाने से इनकार करना पति के लिए मानसिक या भावनात्मक परेशानी की वजह बन सकता है. ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति को तलाक मांगने का वैध आधार है.
जबलपुर में जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुदीप्तो साहा बनाम मौमिता साहा केस की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की और भोपाल की एक पारिवारिक अदालत के फैसले को पलट दिया. जिसमें फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2014 अपने फैसले में सुदीप्तो को तलाक देने से इनकार कर दिया था.