उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा एक प्लॉट के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं. बुलंदशहर में स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत ने भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. अनिल शर्मा पर आरोप हैं कि उन्होंने साल 2019 में एक निजी कंपनी के 980 वर्ग मीटर के प्लॉट पर स्वामित्व का दावा करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाए थे. कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ धारा 420,468,471 के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने आरोपी शर्मा को तलब किया है.