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स्कूलों में नौकरियों पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश अवैध, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सोमवार को “अवैध” करार दिया और कहा कि उनकी सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

उत्तर बंगाल के रायगंज में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, "सभी भर्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरियां खो दीं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।"

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करते हुए शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के करीब 26 हजार शिक्षकों की नौकरियों पर संकट मंडरा गया है। अदालत ने शिक्षकों को चार हफ्ते के  भीतर सैलरी लौटाने का आदेश दिया है। 

2016 में शुरू हुई इस भर्ती के दौरान पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे। भर्ती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में गड़बड़ी की शिकायतें भी दाखिल हुईं थीं।