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जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए, SC ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए है कि वो जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए। भारत के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना रही है। केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। 

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।