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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस एमएलसी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की बोर्ड परीक्षा में मदद करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमानत की मांग की थी। 

ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से के. कविता को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य हैं और उन पर  शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप है।