शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ईडी की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी सही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकते।
कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि गोवा चुनाव की फंडिंग के लिए हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर रहा है और केवल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला कर रहा है।