सुप्रीम कोर्ट ने करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव को बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका उद्देश्य चुनाव रोकना था, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव को बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका उद्देश्य चुनाव रोकना था, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।