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बंगाल पुलिस, CBI या ED शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है, कलकत्ता HC ने किया साफ

West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। राज्य के महाधिवक्ता की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी के अपने आदेश में साफ किया जिसमें उसने पुलिस प्राधिकारी को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि अदालत ने अपने सात फरवरी के आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी बनाने पर रोक लगाई थी। बेंच ने निर्देश दिया कि फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए "सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र है।"

ईडी के अधिकारियों पर पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में करीब 1,000 लोगों ने हमला किया गया था। ईडी अधिकारी राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे।