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इलाहाबाद होई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली

Prayagraj: इलाहाबाद होई कोर्ट ने बुधवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट क उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की इजाजत दी गई थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी हाई कोर्ट में दाखिल की गई।

कोर्ट ने कहा कि मामले में सुनवाई की अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। 14 दिसंबर, 2023 को, हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने की इजाजत दी थी। मस्जिद प्रबंधन समिति ने हाई कोर्ट के सर्वेक्षण करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने होई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि, अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया कि सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में हाई कोर्ट के सामने सुनवाई जारी रहेगी।