पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अभियोग को मंगलवार को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में सिफर मामले की बंद कमरे में सुनवाई शुरू की। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी 71 वर्षीय खान के वकील के रूप में उपस्थित थे।
यह मामला एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है। यह ऐसा दस्तावेज था जिसका उपयोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर सत्ता से बाहर करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए किया था।