अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनाई हुई. इस दौरान AMU एक्ट, 1920 का भी जिक्र हुआ, जिसमें AMU को एक विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या संस्थान का सांप्रदायिक चरित्र खो गया था जब इसे 1920 AMU एक्ट के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया था. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, क्या AMU एक्ट 1920 के तहत अल्पसंख्यक द्वारा शासित संस्थान के रूप में इसकी स्थिति को रद्द करने का परिणाम है.