रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले समान लाभ दिए जाने चाहिए. मौजूदा नियमों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले अग्निवीर के परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है. यदि कोई नियमित सैनिक शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार, पत्नी या माता-पिता को जीवन भर पेंशन मिलती है.
रक्षा पर संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान मरने वाले अग्निवीरों के परिवारों को वही लाभ मिलना चाहिए जो ‘नियमित’ सैनिकों के परिजनों को दिया जाता है. समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि सरकार को ड्यूटी के दौरान मरने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को तमाम श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.