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मणिपुर में पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दो सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर सरकार से पूजा स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में सार्वजनिक पूजा स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को अवगत कराए।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। पीठ ने पूजा स्थलों की बहाली के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि राज्य सरकार जातीय संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक संरचनाओं की पहचान करें और दो सप्ताह के भीतर पैनल को रिपोर्ट सौंपे।

पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी संरचनाओं की पहचान में सभी धार्मिक संप्रदाय शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मणिपुर सरकार सार्वजनिक पूजा स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराएगी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समिति को एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की अनुमति दी। इस प्रस्ताव में मई के बाद से जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए सार्वजनिक पूजा स्थलों की बहाली के संबंध में आगे की तैयारी को लेकर विवरण शामिल किए जाएंगे।