सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीटी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें असम के सिलचर में डूलो टी एस्टेट में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि को मंजूरी देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पाया कि मंजूरी लेने संबंधी गतिविधियां जो प्रगति पर थीं, पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बिना की गईं और 2006 की अधिसूचना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) का उल्लंघन था।