कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खतरनाक कुत्तों की 23 नस्लों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है. बुधवार को हाई कोर्ट ने इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने वाले ‘क्रूर कुत्तों’ की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के सर्कुलर जारी करने से सरकार को पहले पालतू जानवरों के मालिकों और संबंधित संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए था. हाई कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान रखना चाहिए अगर ये पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार हैं.