प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में 3 नवंबर को 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत छापेमारी में राजस्थान के जयपुर और दौसा जिलों में बैंक खाते शामिल थे। एसीएस (पीएचईडी) सुबोध अग्रवाल सहित वरिष्ठ PHED अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के दौरान 48 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 1.73 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस सहित 2.21 करोड़ रुपये, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों को फ्रीज/जब्त कर लिया गया है। ED ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल जब्ती 11.03 करोड़ रुपये, जिसमें 6.50 करोड़ रुपये के सोना/चांदी भी शामिल है।
जांच एसीबी राजस्थान द्वारा पदमचंद जैन, महेश मित्तल और पीएचईडी अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही है। इस मामले में एक संदिग्ध फर्म द्वारा नकली कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के उपयोग का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर राजस्थान पुलिस, बजाज नगर पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक और एफआईआर भी दर्ज की गई थी।