दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने चार सालों के लिए इनकम टैक्स की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं।
मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है। पिछली याचिका में जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।