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2018 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी, राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बेल बॉण्ड भरने के बाद जज योगेश यादव ने उन्हें जमानत दे दी।

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में रात्रि विश्राम के अगले ही दिन राहुल गांधी सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे, अदालत ने ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद राहुल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ मई, 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि "राहुल गांधी के वकील ने दलील दी। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसे दायर किया जा सके। हमने कहा कि हमारे पास वीडियो क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जहां उन्होंने कुछ बयान देकर अमित शाह जी को बदनाम किया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है पर हमने इसका विरोध किया है।"