बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर के तिरखुरा के एक रिसॉर्ट के बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर पुलिस के दायर किए गए उस मामले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि छोटी स्कर्ट पहनना, उत्तेजक नृत्य करना या इशारे करना "अश्लीलता" है। कोर्ट ने कहा तबतक कोई अश्लीलता नहीं है, जबतक कि वह जनता को किसी तरह से परेशान ना करे। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के आदेश के अनुसार, मई में एक पुलिस टीम ने तिरखुरा में टाइगर पैराडाइज रिसॉर्ट और वाटर पार्क पर छापा मारा और छह महिलाओं को छोटे कपड़ों में दर्शकों के लिए नृत्य करते हुए पाया था।