Sexual Harassment Case: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिलने के बाद शनिवार को यौन उत्पीड़न मामले में एक लाख रुपये के जमानत बांड भरने के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हुए। चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज होने के लगभग आठ महीने बाद पिछले महीने आरोप पत्र दायर किया था।
यौन उत्पीड़न का यह मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर दर्ज कराया था। सिंह के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है जबकि शिकायतकर्ता कोच के वकील ने इसका विरोध किया।
संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। आरोप लगने के बाद, सिंह ने "नैतिक आधार" पर अपना पद छोड़ दिया था।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था. मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद पुलिस जांच करने के बाद 31 दिसंबर को मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. डीएसपी ईस्ट पलक गोयल ने मामले को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की थी. जिसमें महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह महिला पुलिस एसआई किरंता को इस टीम में शामिल किया था. वहीं एसआईटी ने मामले की जांच के बाद मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 509 भी जोड़ी थी.