सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से डाले गए वोट का वीवीपैट यानी ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ के साथ पूरी तरह वेरिफिकेशन कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सहमति वाले दो फैसले सुनाए। जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रकिया अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी मांगों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या हम सभी बैलेट पेपरों पर बार कोड लगा सकते हैं जिनकी बाद में मशीन से काउंटिंग की जा सकती है।