चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जज किसी भी मामले का फैसला संविधान और कानून के मुताबिक बहुत ही सख्ती से करते हैं।
फैसले को लेकर हो रही आलोचना पर सीजेआई ने कहा कि जज अपने फैसले के जरिए अपने मन की बात कहते हैं जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है और एक स्वतंत्र समाज में लोग हमेशा इसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं।
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है तब तक प्रक्रिया उन जजों तक ही सीमित होती है जो उस मामले के फैसले में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब जज किसी फैसले पर पहुंचते हैं और फैसला सुनाया जाता है तो ये एक सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है।