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फिल्म पायरेसी करने वाले को तीन साल तक की जेल, भारी जुर्माना- अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 जल्द ही लागू किया जाएगा और किसी भी उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और तीन लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा, "भारतीय फिल्म उद्योग को पाइरेसी के कारण सालाना 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। पाइरेसी पूरी दुनिया में बड़ी चुनौती है।"

अनुराग ठाकुर ने कहा, "अब से अगर कोई पायरेसी करते हुए पाया जाता है, तो उसे तीन महीने से तीन साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और आरोपित पर फिल्म के उत्पादन की ऑडिट लागत का पांच फीसदी तक तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।"

सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम जुलाई 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया था।