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NEET: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के तीसरे दौर से जुड़ी याचिका पर केंद्र, एम्स को नोटिस जारी किया

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) सुपर स्पेशलाइजेशन (एसएस) काउंसलिंग के तीसरे दौर के लिए निर्देश देने की अपील कर रहे 13 डॉक्टरों की एक याचिका पर केंद्र और दूसरे पक्षों से गुरुवार को जवाब तलब किया। याचिका में इन डॉक्टरों ने काउंसलिंग में उन्हें भाग लेने की अनुमति देने की अपील की है ताकि वे बेहतर संस्थानों में दाखिला ले सकें और अपनी पसंद के सिलेबस की पढ़ाई कर सकें। 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इन डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे पिछले साल सितंबर में हुई नीट-सुपर स्पेशिलाइजेशन, 2023-24 प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे और काउंसलिंग के पहले और दूसरे दौर के बाद उन्हें अलग-अलग सुपर स्पेशलिटी सिलेबस दिए गए। 

सुनवाई के बाद पीठ ने केंद्र, दिल्ली के एम्स, नेशनल मेडिकल कमीशन और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। 

याचिकाकार्ताओं ने कहा है कि आज की तारीख में, नीट-एसएस सिलेबस में 140 से ज्यादा सीटें खाली हैं और काउंसलिंग के तीसरे दौर का आयोजन होने पर वे अपनी सीट का अपग्रेड कर सकेंगे। वकील रश्मि नंदकुमार के जरिये दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘कम मेधावी उम्मीदवारों को ऐसी सीट लेने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता खाली सीट पर अपग्रेड करने के मौके से वंचित हो जाएंगे।