नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली पेशी पर कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने पुनः समन जारी करते हुए राहुल गांधी को छह जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। मिश्रा के एडवोकेट संतोष पांडे ने कहा कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
पांडे ने कहा कि 18 नवंबर को जज योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय कर दी और राहुल गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया। मिश्रा एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं और हनुमानगंज के निवासी हैं।